eDiplomaMCU: थाना जियावन के अपराध क्रमांक- pqr/20 अन्‍तर्गत धारा- 188 भा.दं.वि. के प्रकरण में स्‍क्रूटनी के संबंध में।

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Saturday, March 6, 2021

थाना जियावन के अपराध क्रमांक- pqr/20 अन्‍तर्गत धारा- 188 भा.दं.वि. के प्रकरण में स्‍क्रूटनी के संबंध में।

 


   कार्यालय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, देवसर, जिला- सिंगरौली (म.प्र)

क्र./एडीपीओ/देवसर/ 1xyz(स्‍क्रू.)/2021                           दिनांक- ------

 

प्रति, 

      थाना प्रभारी

      थाना- जियावन

      जिला- सिंगरौली (म.प्र.)

विषय- थाना जियावन के अपराध क्रमांक- pqr/20 अन्‍तर्गत धारा- 188 भा.दं.वि. के प्रकरण में स्‍क्रूटनी के संबंध में।

---०---

            उपरोक्‍त विषयान्‍तर्गत लेख है कि थाना जियावन के अपराध क्रमांक- pqr/20 अन्‍तर्गत धारा- 188 भा.दं.वि. के चालान का अवलोकन पर पाया गया कि आरोपी Abhishek Kumar Tripathi साकिन ग्राम Deosar के द्वारा कोविड-19 के दौरान ग्राम Karthua में घोषित  कंटेनमेंट एरिया में अवैध रूप से दुकान खोलकर सीमेन्‍ट - सरिया की विक्री की जा रही थी। आरोपी के इस उपेक्षापूर्ण कार्य से मामले में भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 188 के अतिरिक्‍त 269 भा.द.वि. का भी अपराध होना प्रतीत होता है।

      अत: मेरी राय में उक्‍त त्रुटियों को पूर्णकर चालान प्रस्‍तुत करना विधिसम्‍मत होगा।

 

                        सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी

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