देवसर: माननीय न्यायालय श्रीमान् प्रेमदीप सांकला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर, जिला सिंगरौली द्वारा आरोपी लालमन पिता गोगल केवट उम्र 54 वर्ष, पुण्य प्रताप केवट उर्फ लल्लू पिता लालमन केवट उम्र 31 वर्ष तथा कमलेश उर्फ पुल्लू् पिता लालमन केवट उम्र 29 वर्ष, सभी निवासी ग्राम शिवपुरवा थाना- गढ़वा, जिला सिंगरौली, को थाना गढ़वा में दर्ज गम्भीर मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 1,000/- रूपये अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया।
Press News: 06/08/2021 (judgement date) |
इस मामले में शासन की ओर से श्री कृष्ण् प्रताप सिंह, ए.डी.पी.ओ, देवसर जिला सिंगरौली ने पैरवी की।
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घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी गोगल केवट का बड़ा बेटा लालमन नया मकान बनाने के लिए नींव की खुदाई कर रहा था। फरियादी द्वारा मना करने पर लालमन गाली-गलौच करते हुए हाथ-मुक्का व लाठी-ठण्डे से मारपीट करने लगा। इसी दौरान लालमन के बेटे लल्लू व पुल्लू भी साथ मिलकर फरियादी के साथ मारपीट करने लगे। हल्ला- गुहार करने पर गांव के ही छोटेलाल केवट व फरियादी के छोटे बेटे मुन्नालाल केवट द्वारा बीच-बचाव किया गया। मारपीट से फरियादी गोगल केवट के बाएं जबड़े में खंरोच, दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली में खून आलूदा चोट तथा बाएं पैर की गांठी व उसके नीचे सूजनदार चोट आयी है। तत्पश्चात् फरियादी ने थाने जाकर एफ.आई.आर. दर्ज करायी जिसमें गढ़वा पुलिस ने अपराध धारा 325, 34 भा.द.सं. का मामला दर्ज किया और विवेचना कर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
रिपोर्टर
अभिषेक कुमार त्रिपाठी
देवसर, जिला- सिंगरौली (म.प्र.)
Reporter, Abhishek Kumar Tripathi is currently working in MP Public Prosecution Department, Deosar Court, District Singrauli, Madhya Pradesh. Click here to get latest updates of Crime News (Judgement) from Deosar Court.
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