eDiplomaMCU: नाबालिग के साथ ज़बरदस्ती करने वाले उम्रदराज आरोपी को मिला कारावास की सज़ा एवं अर्थदण्ड

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Tuesday, August 10, 2021

नाबालिग के साथ ज़बरदस्ती करने वाले उम्रदराज आरोपी को मिला कारावास की सज़ा एवं अर्थदण्ड

 देवसर: माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालाको का संरक्षण अधिनियम 2012, देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी – ओम प्रकाश रजक) द्वारा अभयराज सिंह पिता शुभकरण सिंह, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम क्योटिली, आरक्षी केन्द्र गढ़वा, जिला सिंगरौली, को आरक्षी केन्द्र गढ़वा में दर्ज नाबालिग के साथ ज़बरदस्ती  के मामले में दोषी पाते हुए  धारा 342 भा.द.वि. के तहत तीन माह के साधाराण कारावास व 300/- रू अर्थदण्ड व धारा 354 भा.द.वि. के तहत 2 वर्ष के साधाराण कारावास व 500/- रू अर्थदण्ड तथा धारा 07 सह-पठित धारा 08 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत 3 वर्ष के साधाराण कारावास व 1000 /- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

pocso garha abhayraj
Press News: 09/08/2021 (Judgement Date) 

इस मामले में शासन की ओर से श्री सूर्य प्रसाद पाण्डेय, अपर लोक अभियोजक, देवसर जिला सिंगरौली ने पैरवी की।

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घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07/04/2017 को समय शाम करीब 05:00 बजे ग्राम क्योटिली, आरक्षी केन्द्र गढ़वा, जिला सिंगरौली के अन्तर्गत अल्प वयस्क पीडि़ता अपने पड़ाेसी अभियुक्त अभयराज के घर में छन्ना (चना व जौ छानने वाला यंत्र) लेने गयी थी, उस समय अभियुक्त के घर में कोई और नहीं था। पीडि़ता अभियुक्त के कहने पर घर के अन्दर गयी तो अभियुक्त ने घर का दरवाजा बन्द कर उसे पकड़कर बिस्तर में पटकने का प्रयास करने लगा। पीडि़ता द्वारा विरोध करने पर अभयराज पीडि़ता के कपड़े पकड़कर खींचा और छाती दबाने लगा और कहने लगा कि आज वह पीडि़ता की इज्ज़त लेकर ही छोड़ेगा। किसी तरह से पीडि़ता आरोपी अभयराज के चंगुल से छूटकर घर भाग गयी। अभियुक्त ने पीडि़ता से बोला यह बात किसी को नहीं बताना नहीं तो बदनामी होगी और अगर बताया तो अभियुक्त अभयराज पीडि़ता के माता-पिता को जान से मार देगा। पीडि़ता के पिता की मानसिक स्थिति ठीक न होने की वजह से और पीडिता के चाचा आर्मी में होने की वजह के कोई और भी इस घटना की शिकायत पुलिस में न कर सका। आर्मी चाचा को फोन पर जानकारी दी तो वह अवकाश में घर आये और दिनांक 13/05/2017 को थाना गढ़वा जाकर इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र देवसर न्यायालय में पेश किया।

रिपोर्टर 

अभिषेक कुमार त्रिपाठी

देवसर, जिला- सिंगरौली (म.प्र.) 

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Reporter, Abhishek Kumar Tripathi is currently working in MP Public Prosecution Department, Deosar Court, District Singrauli, Madhya Pradesh. Click here to get latest updates of Crime News (Judgement) from Deosar Court.

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