eDiplomaMCU: अपनी भौजाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माना : देवसर कोर्ट साहब ने दिलवाया दोषी को कड़ी सज़ा

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Saturday, March 6, 2021

अपनी भौजाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माना : देवसर कोर्ट साहब ने दिलवाया दोषी को कड़ी सज़ा

न्‍यायालय: प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश देवसर, जिला-सिंगरौली म.प्र. (पीठासीन श्री ओम प्रकाश रजक) 

म.प्र. राज्‍य

 विरूद्ध

जियाराम बैगा 

प्रकरण का विवरण

अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्‍त में इस प्रकार है कि दिनांक 26/01/2018 को 100 डायल हेल्‍पडेस्‍क भोपाल से प्राप्‍त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्‍द्र बरवां में लगी 100 डायल एफआरबी 07 में तैनात आरक्षक क्रमांक 335 गणेश रावत ने ग्राम गिधेर से इस आश्‍य की सूचना आरक्षी केन्‍द्र बरगवां को दी कि, आरोपी ने अपनी भौजाई को जान से मार दिया है। आरक्षी केन्‍द्र बरगवां में प्राप्‍त सूचना को रोजनामचा सान्‍हा क्रमांक 17 दिनांककित 26/01/2018 पर लेख किया । उक्‍त सूचना लेख करने के उपरान्‍त आरक्षी केन्‍द्र बरगवां में पदस्‍थ उप निरीक्षक यूपी सिंह बघेल, घटना स्‍थल के लिये रवाना हुये।

                     करीब दो वर्ष पहले हो उसकी चचेरी बहन भगवन्‍ती के पति चोलाराम का देहान्‍त हो जाने पर मृ‍तिका भगवन्‍ती को उसके देवर आरोपी ने अपनी पत्‍नी के रूप में रख लिया था और उल्‍लेखित तारीख को खबर मिली कि मारपीट से उसकी मृत्‍यु हो गई है; ऐसा भगवन्‍ती के चचेरे भाई जगधारी बैगा ने विवरण बताया।

मामले में अभियोजन का संचालन श्री सतीश पाण्‍डेय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।

                                                   अभियोजन अधिकारी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

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