सिगरौली
(देवसर) । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवसर जिला
सिंगरौली (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश रजक) के न्यायालय के द्वारा आरक्षी
केन्द्र चितरंगी अपराध क्र.- 252/2018 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोपी गणेश उर्फ छोटका बैगा
पिता सोनशाह बैगा सोनी उम्र 29 वर्ष, निवासी-
टोला पहलवा, ग्राम मटिहिनी जिला सिंगरौली को
आजीवन कारावास एवं 1000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन
का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 18/10/2018 को आरोपी का बडा
भाई सुदर्शन बैगा पूर्व टोला से समय दोपहर 1 बजे अपने घर वापस आया तो उसके घर आकर
उसके छोटे भाई आरोपी गणेश उर्फ छोटका ने बताया कि वह हल जोतकर अपने घर पहुंचा तो
उसकी पत्नी मृतिका ने खाना नहीं बनाया था तो इसी बात पर उसने मृतिका को लाठी से
मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर
उसका बडा भाई सुदर्शन बैगा आरोपी के घर गया जहां उसने देखा कि आरोपी की पत्नी मृत
अवस्था में पडी हुई थी और उसके चेहरे पर बायीं ओर चोट थी। उक्त घटना की जानकारी
आरक्षी केन्द्र चितरंगी में प्राप्त होने पर उप-निरीक्षक विनोद कुमार सिंह हमराह
स्टॉफ के साथ सूचना की तश्दीक हेतु घटना स्थल पर पहुंचे जहां सुदर्शन बैगा ने
विनोद कुमार सिंह को घटना के संबंध में देहाती नालसी एवं मर्ग इंटिमेशन लेख करायी
थी।
प्रकरण
में अन्वेषण समाप्त कर पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । अभियोजन
की ओर से मामले का संचालन करते हुये सहायक
जिला अभियोजन अधिकारी सूर्य प्रसाद पाण्डेय ने मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया ।
मीडिया
प्रभारी/
सहायक
जिला अभियोजन अधिकारी
जिला- सिंगरौली (म.प्र.)
No comments:
Post a Comment