सिगरौली
(देवसर) । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रेमदीप
सांकला देवसर जिला सिंगरौली के न्यायालय ने अपराध क्र.- 147/2013
थाना जियावन के अन्तर्गत धारा 304ए भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोपी विनय कुमार सोनी पिता रामजी सोनी उम्र 39
वर्ष, निवासी- ग्राम सरई,
थाना सरई, को 2 वर्ष का
सश्रम कारावास तथा 1000/- रूपये के ज़ुर्माने से दण्डित किया
गया।
अभियोजन
का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को छोटू यादव अपने घर ग्राम
जोगिनी से टिफिन लेकर बड़े भाई जगदीश यादव के पास जा रहा था, तभी बैढन तरफ से बस क्रमांक डब्ल्यू बी 37 बी
6261का चालक बस को तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुये लाया
और छोटू यादव को टक्कर मार दी, जिससे छोटू यादव की घटनास्थल
पर ही मृत्यु हो गई। तत्पश्चात घटना की रिपोर्ट सूचनाकर्ता द्वारा थाने पर की
गई, जिस पर प्रकरण पुलिस द्वारा अन्वेषण में लिया गया,
साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं घटनास्थल का नक्शा मौका
बनाया गया। मृतक का शव परीक्षण करवाया गया। प्रकरण में वाहन मय दस्तावेज जप्त कर
जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। प्रकरण में अन्वेषण समाप्त कर गिरफ्तारी कर
गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया।
प्रकरण
में अन्वेषण समाप्त कर पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसका न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। मामले का संचालन करते हुये
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कृष्ण प्रताप सिंह ने मामले को प्रमाणित किया तब न्यायालय
ने आरोपी को दंडित किया।
मीडिया
प्रभारी/
सहायक
जिला अभियोजन अधिकारी
जिला- सिंगरौली (म.प्र.)
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