सिंगरौली।देवसर
प्रकरण का मामला यह है कि
दिनांक 10.08.2016 को दिन 08:30 बजे ग्राम बैलहवा थाना चितरंगी, जिला सिंगरौली में
फरियादी रामआसरे को वांछित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया एवं
विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होते हुये ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण
में फरियादी रामआसरे के साथ मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर स्वेछया उपहति कारित की
एवं फरियादी बिहारीलाल के साथ मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छया घोर उपहति
कारित की।
अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को
फरियादी ग्राम पोड़ी से ४०७ पीकअप में बालू लोड कर नवनिर्मित स्कूल ग्राम बेलहवां
में गिराने जा रहा था, फरियादी जैसे ही ग्राम
बेलहवां स्कूल के पास पहुंचा कि आरोपीगण ने फरियादी की गाड़ी को रूकवा दिया और
उसके साथ मारपीट करने लगे, तब फरियादी उनसे बचकर भागा तो फरियादी की जेब में रखे 3000/- रू. व मोबाईल कहीं गिर गया तब फरियादी के द्वारा किसी अन्य के मोबाईल से अपने
मालिक बिहारीलाल जायसवाल को फोन किया गया। मालिक के घटनास्थल पर पहुंचने पर आरोपियों
ने उसके साथ भी मारपीट किया जिससे फरियादी को पीठ एवं मालिक को हाथ की गदौली तथा
कनपटी पर चोट आई थी।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
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