प्रिय दोस्तों, आप यदि लाेक अभियोजन विभाग म.प्र. में कार्यरत हैं या फिर आप इस विभाग में आना चाहते हैं, तो यह लेख आपके बहुत काम आने वाला है। इस लेख में हमने विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की है। लेखक अर्थात् मैं स्वयं इस प्रशिक्षण का हिस्सा रहा था। यह प्रशिक्षण दिनांक 06 जनवरी, 2020 से दिनांक 18 जनवरी, 2020 तक चला था। हमारा यह लेक एक series में है, जो कि आपके सम्पूर्ण नौकरी के दौरान मदद करेगा। यह उनकी भी मदद करेगा जो लिपिक स्तर पर अन्य विभागों में कार्यरत हैं।
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विषय सूची
क्र. | विषय |
1 | कार्यालयीन कार्य प्रणाली |
2 | सेवा की सामान्य शर्तें |
3 | मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 |
4 | विभागीय जॉंच प्रकिया एवं कार्यवाही |
5 | विधानसभा की प्रश्नोत्तर प्रक्रिया |
6 | गोपनीय प्रतिवेदन |
7 | सूचना का अधिकार |
8 | मूलभूत नियम |
9 | पदग्रहण काल |
10 | सेवा पुस्तकें तथा वैयक्तिक संधारण |
11 | अवकाश नियम |
12 | यात्रा भत्ता नियमों के मुख्य प्रावधान |
13 | वेतन निर्धारण के मुख्य प्रावधान |
14 | कर्मचारी भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि |
15 | ऋण एवं अग्रिम |
16 | मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (कर्मचारी बीमा-सह-बचत) योजना, 2003 |
17 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम |
18 | पेंशन नियम 1976 |
19 | नवीन परिभाषित पेंशन योजना |
20 | कोषालय नियम एवं शासकीय धन की आहरण प्रक्रिया |
21 | शासकीय लेखा पुस्तकें (पंजियां) |
22 | स्त्रोत पर कर कटौती, माल एवं सेवा कर तथा वृत्तिकर नियम |
23 | भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 |
24 | शासकीय बजट प्रक्रिया |
25 | शासकीय लेखों का अंकेक्षण (लेखा परीक्षण) |
25 | विभिन्न आवेदनों का प्रारूप |
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदाय की जा रही सामग्री अत्यंत संक्षिप्त रूप से तैयार की गई है, इसके उपयोग के साथ-साथ विषयों के नियमों, अद्यतन निर्देशों एवं संशोधनों को ध्यान में रखकर किया जावे।
पाठ्य-सामग्री तैयार करने में शासन के नियमों, निर्देशों का आधार लिया गया है। सम्पूर्ण सामग्री राज्य शासन के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में वितरित पाठ्य-सामग्री से एकत्रित कर तैयार की गई है।
पाठ्य-सामग्री का उपयोग करते समय मुख्य रूप से कोषालय संहिता, वित्तीय संहिता, सामान्य पुस्तक परिपत्र, मूलभूत नियम एवं अन्य संबंधित नियमों को संदर्भित किया जावे।
पाठ्यसामग्री को अद्यतन करने एवं लेखन कार्य में सभी विषय विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया है। आशा है यह सामग्री आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि, गुणात्मक सुधार में सहयोग करेगी।
दोस्तों मैें अभिषेक कुमार त्रिपाठी, सहायक ग्रेड-3 लोक अभियोजन कार्यालय तहसील देवसर में पदस्थ हूँ। उम्मीद है आपको मेरी यह कोशिश पसंद आयेगी। आगे के अंक में हम विस्तृत अध्याय लेकर आ रहे हैं। या फिर आप दिए गए क्रमांक एवं संबंधित विषय पर क्लिक करके उस विषय के विस्तृत अध्ययन तक पहुॅंच सकते हैं।
लोक अभियोजन की स्थापना सन् 1988 में म.प्र. पुलिस की एक शाखा के रूप में की गयी। लोक अभियोजन विभाग म.प्र. पुलिस एवं न्यायालयों के मध्य एक सेतु की तरह कार्य करता है। लोक अभियोजक पुलिस के सलाहकार होते हैं एवं सहायक ग्रेड-3 लोक अभियोजकों की मदद हेतु विभिन्न कार्य निर्देशानुसार करते हैं।
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