देवसर। कस्बा सरई में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बंशीलाल गुप्ता पिता कुंजलाल गुप्ता निवासी कस्बा सरई, अपने घर के सामने चबूतरे पर अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल बेचा करता है। पुलिस ने बंशीलाल गुप्ता के घर जाकर देखा तो वह डीजल और पेट्रोल अवैध रूप से बेच रहा था। मौके पर पुलिस ने आरोपी बंशीलाल के घर से 240 लीटर डीजल और 150 लीटर पेट्रोल जब्त कर आरोपी बंशीलाल को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में जब्तशुदा द्रव्य की खाद्य निरीक्षक से जांच करायी गयी तथा अन्वेषण पश्चात् अभियोग पत्र देवसर न्यायालय में पेश किया गया।
ADPO KRISHNA PRATAP SINGH |
न्यायालय देवसर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी बंशीलाल गुप्ता को अपराध धारा 285 भा.द.सं. के तहत 6 महीने के कारावास और 1000/- रूपये अर्थदण्ड तथा अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 1 वर्ष के कारावास और 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस मामले में अभियोजन की तरफ से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कृष्ण प्रताप सिंह ने किया।
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देवसर न्यायालय (अभियोजन) द्वारा आपराधिक ख़बर के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लेखक स्वयं कार्यालय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी देवसर, जिला- सिंगरौली (म.प्र.) में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ है। लेखक का यूट्यूब चैनल डिजिटल सॉफ्ट हब आप विजिट कर सकते हैं, जिस पर ज्ञानवर्धन वीडियोज उपलब्ध हैं।
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