आरक्षण द्वारा किसी भी वर्ग के लोगों का उत्थान किया जाता है। मध्यप्रदेश में महिलाओं को पूर्व में मिल रहे 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिसूचना में इस बात का उल्लेख है कि वन विभाग को छोड़कर मध्यप्रदेश के अन्य सभी विभागों में महिलाओं के लिए सीधी भर्ती में 35 फीसदी आरक्षण प्राप्त होगा। कुछ विभाग जैसे शिक्षक भर्ती में लगभग 50 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान मध्यप्रदेश की सरकार ने किया है।
म.प्र. महिला आरक्षण 35 फीसदी |
इस सम्बंध में मध्यप्रदेश की सरकार ने दिनांक 03 अक्टूबर 2023 को असाधारण राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना ज़ारी किया है। इस नियमावली के बाद मध्यप्रदेश के विभागों में महिला कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी आएगी। मध्यप्रदेश में सरकारी भर्तियों में महिला आरक्षण को 35 प्रतिशत करने का फैसला महिला सशक्तिकरण हेतु किया गया है। भविष्य में आने वाली भर्तियों में अब कुल पदों का 35 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित रहेगा। मध्यप्रदेश में पूर्व में महिला कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 7 दिन के आकस्मिक अवकाश का भी प्रावधान किया गया और हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी भर्तियों में 35 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया।
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