eDiplomaMCU: कर्मचारियों के स्‍वैच्छिक रिटायरमेंट के बारे में जानिए

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Wednesday, November 22, 2023

कर्मचारियों के स्‍वैच्छिक रिटायरमेंट के बारे में जानिए

शासकीय कर्मचारी स्‍वैच्छिक रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। वर्तमान नियम के मुताबिक यदि कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं (सैन्‍य 15 वर्ष) अथवा उनकी उम्र 50 वर्ष हो गयी है तो वह कर्मचारी स्‍वैच्छिक रिटायरमेंट ले सकता है।

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वीआरएस

सरकारी कर्मचारियों को स्‍वैच्छिक रिटायरमेंट लेने से पहले इस बात का ध्‍यान रखना आवश्‍यक है कि वह वीआरएस के लिए कम से कम 20 वर्ष की सेवा के बाद ही आवेदन करें, उनका साधारण त्‍यागपत्र वीआरएस की श्रेणी में नहीं आएगा। कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद पेंशन एवं अन्‍य रिटायरमेंट सुविधाओं की पात्रता प्राप्‍त हो जाती है। 

पुरानी पेंशन प्राप्‍त करने वालों के लिए वीआरएस - जो कर्मचारी 2004 के पूर्व (म.प्र. कर्मचारियों के लिए) सरकारी सेवा में आए हैं और वह वीआरएस लेना चाह रहे हैं तो उन्‍हें पुरानी पेंशन योजना की पात्रता प्राप्‍त हो जाती है। वीआरएस लेने के लिए आवेदन 20 साल सर्विस के बाद कभी भी जिस माह से रिटायरमेंट लेना हो उससे 3 माह पूर्व ही आवेदन करना होगा अथवा 3 माह के वेतन मय भत्‍तों के सरकार के पास देकर उसी माह से वीआरएस लिया जा सकता है।  

एनपीएस कर्मचारियों के लिए वीआरएस - एनपीएस की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को वीआरएस लेने की प्रक्रिया पुरानी पेंशन की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के समान ही है। एनपीएस में भी वीआरएस में पेंशन की पात्रता होती है परन्‍तु कुल एनपीएस में जमा राशि का 80 प्रतिशत एन्‍युटी के रूप में पेंशन प्‍लान के रूप में कर्मचारियों को लेना आवश्‍यक हो जाता है, क्‍योंकि 62 वर्ष से पूर्व एनपीएस में जमा राशि अपेक्षया कम होती है जिससे वीआर प्राप्‍त कर्मचारी को प्राप्‍त पेंशन बहुत कम हो सकती है। एनपीएस कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन प्राप्‍त कर्मचारियों की भॉंति प्रक्रिया से गुजरना होता है। 

सरकार कर सकती है वीआरएस अमान्‍य - यदि किसी कर्मचारी को सस्‍पेंड किया गया है अथवा उसके खिलाफ़ न्‍यायालय में अभियोजन चल रहा है, ऐसे में उस कर्मचारी के वीआरएस (स्‍वैच्छिक रिटायरमेंट) को सरकार अस्‍वीकार कर सकती है। 

साथियों, उम्‍मीद है आपको यह जानकारी पसंद आयी होगी। धन्‍यवाद। 

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