दोस्तों, जिस प्रकार मध्यप्रदेश की महिला सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का प्रावधान है, उसी प्रकार मध्यप्रदेश के पुरूष सरकारी कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश का प्रावधान है। मध्यप्रदेश के पुरूष कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश की सरकार ने निम्नानुसार प्रावधान बनाया है -
म.प्र. पितृत्व अवकाश नियम |
(1) पुरूष सरकारी सेवक को, जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, उसकी पत्नी की प्रसवावस्था के दौरान अर्थात् शिशु के जन्म की तारीख से पन्द्रह दिन पूर्व तक या जन्म की तारीख से छह मास तक, पन्द्रह दिनों का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकेगा।
(2) पितृत्व अवकाश परिवर्तित अवकाश के रूप में प्रदान किया जाएगा किन्तु सरकारी सेवक के चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(3) पितृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश के सिवाय, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकेगा।
उपरोक्त पितृत्व अवकाश संशोधन की अधिसूचना मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2004 को अधिसूचना क्रमांक - एफ-4/7/2003/नियम/चार द्वारा ज़ारी किया गया था। यह संशोधित नियम दिनांक 01/08/2003 से प्रवृत हुआ।
एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि पितृत्व अवकाश को आप अर्जित अवकाश (ईएल) के साथ मर्ज करा सकते हैं और अधिकतम 160 तक का अवकाश प्राप्त पितृत्व अवकाश जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। पितृत्व अवकाश प्रारूप अर्जित अवकाश, अथवा किसी अन्य प्रारूप अथवा साधारण आवेदन पत्र द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यह पितृत्व अवकाश आपको आपके बच्चे के जन्मदिन के 15 दिन पूर्व (प्रत्याशा) से लेकर जन्म पश्चात् 6 माह की अवधि के भीतर लिया जा सकता है।
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